Nainital Minor Girl Rape Case 2025:
नैनीताल हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला है Nainital Minor Girl Rape Case 2025 का, जिसमें एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी 72 वर्षीय ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने राज्य से जवाब तलब किया है।
पूरा मामला:
12 अप्रैल 2025 को मल्लीताल क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची की मां ने तत्काल मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। FIR के आधार पर उस्मान खान, जो कि नैनीताल निवासी हैं, पर POCSO एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गईं।
उस्मान खान की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तर्क दिया कि बच्ची के बयान और रिपोर्ट में अंतर है। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि मेडिकल में कोई “आपातजनक स्थिति” नहीं पाई गई है।
न्यायालय की प्रतिक्रिया:
माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इससे जुड़े तथ्यों की गहन समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि 30 जुलाई 2025 निर्धारित की है।
मेडिकल रिपोर्ट और उसका प्रभाव:
मेडिकल रिपोर्ट में कोई “life-threatening” injury नहीं पाई गई, जिस आधार पर बचाव पक्ष कोर्ट से राहत की मांग कर रहा है। लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीड़िता का मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न स्पष्ट रूप से दिखता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
पीड़िता की मां का बयान:
पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ धोखे से यह कृत्य किया। “हम न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट पहुँचे हैं। बच्ची अब भी सदमे में है और स्कूल नहीं जा पा रही है।”
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निष्कर्ष:
Nainital Minor Girl Rape Case 2025 केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतना और प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन गया है। हाईकोर्ट का रुख स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में सरकार को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। अब सभी की निगाहें 30 जुलाई 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
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